वोटर लिस्ट में एक से अधिक स्थानों पर नाम जुड़वाना दण्डनीय अपराध

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 17 के तहत किये गये प्रावधानों के अनुसार वोटर लिस्ट में एक से अधिक स्थानों पर नाम जुड़वाना दण्डनीय अपराध है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी  रजनीश श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि धारा 31 के तहत कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का विश्वास है, वह लोक प्रतिनिधित्व-1950 के अधीन दण्डनीय होगा।

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